Home कबीरधाम विकास योजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव 30 दिवस तक

विकास योजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव 30 दिवस तक

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विकास योजना के संबंध में आपत्ति,सुझाव 30 दिवस तक
विकास योजना के संबंध में आपत्ति,सुझाव 30 दिवस तक

कवर्धा (वीएनएस)। कलेक्टर के निर्देशानुसार सहसपुर लोहारा विकास योजना 2031 का प्रारूप छत्तीसगढ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के तहत सोमवार को सहसपुर लोहारा नगर पंचायत के मिटिंग हाल में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17-क(1) के तहत गठित समिति के सदस्यो की उपस्थिति में दोपहर 1 बजे बैठक ली गई। बैठक में सहसपुर लोहारा विकास योजना 2031 का प्रकाशन किया गया। संयोजक सूर्यभान सिंह ठाकूर, उप संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-राजनांदगांव के सहसपुर लोहारा निवेश क्षेत्र में शामिल ग्रामों क्रमशः बांधाटोला, बाम्हनटोला, बासिनझोरी, बानो, भिनपुरी, पीपरटोला बडे, छोटूपारा, लखनपुर एवं सहसपुर लोहारा नगर पंचायत क्षेत्र एवं प्रकाशित विकास योजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की तथा प्रकाशित मानचित्रों का अवलोकन 17-क(1) के तहत् गठित समिति के उपस्थित सदस्यो को कराया गया। प्रकाशित विकास योजना के संबंध में आगामी 30 दिवस के भीतर जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव कलेक्टोरेट कार्यालय, स्थानीय नगर पंचायत, सहसपुर लोहारा, कार्यालय संभागायुक्त दुर्ग तथा सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश में प्रस्तुत किया जा सकता है।

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