राजनांदगांव (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ में धारा 144 लागू करने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। राज्य के राजनांदगांव जिले में सबसे पहले धारा-144 लागू कर कर दिया गया है। यहां पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने आदेश जारी कर आयोजन, रैली, सामाजिक सहित अन्य आयोजन पर प्रतिन्धित लगा दिया है।
कलेक्टर ने आदेश में मॉल, सिनेमाघर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाल आदि को एक तिहाई उपस्थिति के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को डोंगरगढ़ और राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।