Home राष्ट्रीय को-ऑपरेटिव बैंक को लगा झटका, RBI ने ठोका ₹65 लाख का जुर्माना

को-ऑपरेटिव बैंक को लगा झटका, RBI ने ठोका ₹65 लाख का जुर्माना

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हैदराबाद स्थित एक को-ऑपरेटिव बैंक आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (AP Mahesh Co-operative Urban Bank) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने शनिवार को बैंक पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने बैंक पर प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया है. हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी.

आरबीआई ने साइबर ऑडिट के बाद एपी महेश को-ऑपरेटिव बैंक पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और हैदराबाद पुलिस की जांच में बैंक की महत्वपूर्ण ‘‘खामियां’’ उजागर हुईं, जिसकी वजह से हैकर्स ने ‘लुभावने मेल’ के जरिए बैंक के सिस्टम में सेंध लगाई और जनवरी 2022 में 12.48 करोड़ रुपये निकाल लिए.

साइबर ऑडिट और पुलिस जांच में खामियों का पता चला
हैदराबाद पुलिस ने एक बयान में कहा, ‘‘आरबीआई के व्यापक साइबर ऑडिट और पुलिस जांच में बैंक की महत्वपूर्ण खामियों का पता चला, जिसके कारण उल्लंघन हुआ था. यह पहली बार है कि किसी बैंक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है. सरकारी धन और महत्वपूर्ण डेटा के संरक्षण के लिए सभी बैंकों को इस तरह के नुकसान से बचने के लिए साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए.’’

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