Home राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए भी खोल सकते हैं NPS अकाउंट, जानिए प्रोसेस

ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए भी खोल सकते हैं NPS अकाउंट, जानिए प्रोसेस

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पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने डिजी लॉकर (DigiLocker) के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का उपयोग करके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) अकाउंट ओपन करने की सुविधा दे रहा है. इसके अलावा मौजूदा NPS ग्राहक डिजी लॉकर के माध्यम से डीएल का उपयोग करके अपने एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से निवेश का एक अच्छा ऑप्‍शन नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) है. सरकार की चलाई जा रही यह एक कंट्रीब्‍यूटरी पेंशन स्‍कीम है.

एनपीएस (Nation pension System) एक लंबी अवधि का निवेश प्‍लान है. NPS में निवेश पर रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड (Retirement fund) एकमुश्‍त मिलता है. साथ ही आपकी एन्‍युटी की रकम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन मिलती है. आइए जानते हैं इस स्‍कीम की डिटेल…

ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से कैसे खोलें NPS अकाउंट
— Protean CRA वेबसाइट enps.nsdl.com पर एनपीएस रजिस्‍ट्रेशन पेज ओपेन करें.
— अब डिजिलॉकर के तहत दस्‍तावेजों के साथ नया रजिस्‍ट्रेशन के विकल्प का चयन करें और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को सेलेक्‍ट करें.
— आवेदक को डिजिलॉकर वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां वह लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकता है. हालांकि इसके लिए आपको सहमति देना होगा.
— अब एनपीएस को डिजिलॉकर और जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति दें.
— आवश्‍यक जानकारी और ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार पूरी जानकारी भरनी होगी.
— इसके बाद आवेदन को पूरा करने के लिए पैन, व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते से संबंधित जानकारी, योजना और नामांकन और अन्य डिटेल देना होगा.
— अब आपका खाता ओपेन हो जाएगा और एनपीएस योगदान के लिए पेमेंट किया जा सकता है.

ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर कैसे चेंज करें एड्रेस
— सबसे पहले प्रोटीयन सीआरए वेबसाइट पर क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनपीएस खाते में लॉग इन करें.
— अब विकल्प का चयन करें पर्सनल जानकारी अपडेट करें टैब के अंतर्गत नई जानकारी दर्ज करें.
— इसके बाद पता विवरण अपडेट डिजिलॉकर के माध्यम से बदलने के लिए एड्रेस चेंज पर क्लिक करें और फिर दस्तावेजों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को चुनें.
— चयन करने के बाद आवेदक को डिजिलॉकर वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां वह लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकता है और सीआरए के साथ दस्तावेजो और जानकारियों को शेयर करने के लिए सहमति दे सकता है.
— अब एनपीएस को डिजिलॉकर और जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने और जमा करने की अनुमति दें.
— ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार पता एनपीएस खाते में अपडेट किया जाएगा.

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