Home सूरजपुर बाल संरक्षण टीम ने दो बाल विवाह रोके

बाल संरक्षण टीम ने दो बाल विवाह रोके

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दो बाल विवाह को बाल संरक्षण टीम ने रोका
दो बाल विवाह को बाल संरक्षण टीम ने रोका
दो बाल विवाह को बाल संरक्षण टीम ने रोका
दो बाल विवाह को बाल संरक्षण टीम ने रोका


सूरजपुर (वीएनएस)।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी को ग्रामीण ने सूचना दी कि गांव में दो बाल विवाह गुप-चुप तरीके से हो रहे हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने बाल विवाह की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रबेस सिंह सिसोदिया को दी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने संयुक्त टीम ले जाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिले के कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर टास्क फोर्स जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक, चाईल्ड लाइन एवं रामानुजनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम परशुरामपुर के सेन्दोपारा में मौके पर पहुंची, जांच करने पर पाया गया कि विवाह की तैयारी चल रही है। परन्तु बालिका के पिता ने बताया कि सगाई हो रही है। विवाह बाद में करेंगें। लड़के पक्ष का मोबाइल नम्बर लेकर जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बात की तो पता चला की मध्यप्रदेश के सिंगरोली जिला से बारात निकल चुकी है, तब जाकर बात का खुलासा हुआ। समझाईस पर दोनों पक्ष बालिका के उम्र होने के बाद विवाह करने को सहमत हुए। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया। सभी का कथन दर्ज किया गया। बालिका का उम्र मात्र 16 वर्ष हो रहा था।

टीम को जानकारी प्राप्त हुई की इसी गांव के गौटियापारा में भी एक बाल विवाह होने वाला है। संयुक्त टीम गौटियापारा गई तो वहां भी विवाह की तैयारी हो रही थी, और विवाह के लिए काफी मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है। जांच पर पता चला कि बालिका का उम्र मात्र 14 वर्ष ही है। बालिक विवाह उसके परिजन जबरदस्ती कर रहे है। जिस पर घरवालों की समझाईस दी गई। मौके पर यह भी पता चला कि दोनों जगह पर एक ही घर से दो सगे भईयों का विवाह होने वाला है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने परिजनों को बताया कि विवाह हो जाने पर बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 के तहत् सभी के उपर कार्यवाही होगी और इसमें अधिकतम 2 वर्ष कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। सरकार निर्देशानुसार अब तो लड़कियों का विवाह के लिए उम्र 18 को बढ़ा कर 21 वर्ष भी कर दिया जा रहा है। इसलिए लड़कियां जब 21 वर्ष की हो जायें तभी विवाह का सोचें। अभी तो इन बच्चियों का उम्र 18 वर्ष भी नहीं हुआ है। बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम में विवाह की अनुमति देने वाले विवाह का आयोजन करने वाले विवाह को सहयोग करने वाले एवं विवाह में शामिल होने वाले सभी के लिए दण्ड के प्रावधान दिये गये है।

इसलिए बाल विवाह से बचें और बालिका की उम्र होने पर ही विवाह करें। विवाह स्थल में उपस्थित जिला सदर सूरजपुर इजराईल खान ने कहा की मुस्लिम समाज में हम बाल विवाह नहीं होने देंगें और पूरे जिले में इसकी लिखित सूचना प्रसारित किया जायेगा। बाल विवाह रोकने में संरक्षण अधिकारी अखिलेश सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता अंजनी साह आउटरिच वर्कर पवन धीवर, सेक्टर सुपर वाईजर धनेश्वरी मराबी थाना रामानुजनगर के सहायक उप निरीक्षक क्षेत्रपाल सिंह, आरक्षक देवचन्द पाण्डेय, आरक्षक दिनेश यादव, महिला आरक्षक समिता सिंह, चाईल्ड लाईन से शोभनाथ राजवाड़े एवं कुमारी शीतल सिंह उपस्थित थे।

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